RBE No. 59/2023
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड /(RAILWAY BOARD)
No. E(NG)1/2023/TR/15
New Delhi, Dated 24.04.2023
The General Manager (P), All Zonal Railways/Pus.
Sub: Exemption from the routine exercise of transfer/rotational transfer.
Ref: 1. Board's letter No. E(NG)I-91/TR/13 dated 11.02.1992.
2. Board's letter No. E(NG)I/2014/TR/12 dated 01.08.2014.
3. Board's letter No. E(NG)I-2015/TR/20 dated 10.02.2017.
4. Board's letter No. E(NG)I-2019/TR/1 dated 30.01.2019.
The Hon'ble Court of Chief Commissioner for Persons With Disabilities in case no 13604/1022/2022/R37714 regarding provisions relating to transfer of PWD employees has desired that suitable instructions be issued to all concerned for strict compliance of provisions relating to transfer of PwD employees. In this regard, attention is invited to instructions issued by the Railway Board from time to time for helping disabled Non-Gazetted employees working on Zonal Railways.
2. Attention in this connection is invited to instructions contained in Board's letter No. E(NG)I- 91/TR/13 dated 11.02.1992, vide which DOP&T's OM dated 10.05.1990 were circulated for adoption wherein it was provided that candidates recruited on regional basis and who are physically handicapped may be given posting as far as possible, subject to administrative constraints, near their native places within the region. Extant instructions also provide that requests from PwD employees for transfer to or near their native places may also be given preference
3. Further, vide Board's letter No E(NG)I-2015/TR/20 dated 10.02.2017, physically handicapped Railway servants have been exempted from the condition of minimum of five years service required for inter railway transfer requests.
4. Apart from the above, attention in this regard is also drawn to Board's letter No E(NG)I/2014/TR/12 dated 01.08.2014 and E(NG)I-2019/TR/1 dated 30.01.2019 adopting instructions contained in DoP&T's OMs No. 42011/3/2014-Estt(Res) dated 6.6.2014 and No F. No. 42011/3/2014-Estt. (Res) dated 08.10.2018 respectively, providing that government employees who serve as main care giver of dependent daughter/son/parents/ spouse/ brother/ sister with specified disability may be exempted from exercise of routine transfer.
5. Ministry of Railways desire that extant instructions on the subject as referred to in the preceding paras may be followed scrupulously. The aforementioned instructions are hereby reiterated for strict compliance.
(Sanjay Kumar
Dy. Director Estt (N)
Railway Board
Ph. No. 011-23303658
E mail Id- sanjay.kumar6@gov.in
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)
आरबीई सं. 59/2023
सं. ई (एनजी) 1/2023/टीआर/15
नई दिल्ली, दिनांक: 24.04.2023
महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
विषयः स्थानांतरण / चक्रानुक्रम स्थानांतरण की नेमी प्रक्रिया से छूट
संदर्भ: 1. बोर्ड का दिनांक 11.02.1992 का पत्र सं. ई (एनजी) 1-91/टीआर/13
2. बोर्ड का दिनांक 01.08.2014 का पत्र सं. ई (एनजी) I/2014/टीआर/12
3. बोर्ड का दिनांक 10.02.2017 का पत्र सं. ई (एनजी) 1-2015/टीआर/20
4. बोर्ड का दिनांक 30.01.2019 का पत्र सं. ई (एनजी) 1-2019/टीआर/1
दिव्यांग कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित उपबंधों के संबंध में मामला सं. 13604/1022/2022/आर 37714 में दिव्यांगजनों के लिए माननीय मुख्य आयुक्त के न्यायालय ने यह वांछा की है कि दिव्यांग कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित उपबंधों के सख्त अनुपालन के लिए सर्वसंबंधित को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाएं। इस संबंध में, आपका ध्यान रेलवे बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय रेलों में कार्यरत दिव्यांग अराजपत्रित कर्मचारियों की सहायता हेतु समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
2. इस संबंध में, आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 11.02.1992 के पत्र सं. ई (एनजी) 1-91/टीआर/13 में अंतर्विष्ट अनुदेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.05.1990 के का.ज्ञा को अंगीकार करने के लिए परिपत्रित किया गया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि क्षेत्रीय आधार पर भर्ती किए गए और दिव्यांग उम्मीदवारों को उसी क्षेत्र के भीतर, प्रशासनिक बाधाओं के अध्याधीन, उनके मूल स्थानों के यथासंभव निकट तैनाती दी जाए। मौजूदा अनुदेशों में यह भी व्यवस्था है कि दिव्यांग कर्मचारियों के उनके मूल स्थानों पर या उनके आसपास स्थानांतरण के अनुरोधों को भी वरीयता दी जाए।
3. इसके अलावा, बोर्ड के दिनांक 10.02.2017 के पत्र सं. ई (एनजी) 1-2015/टीआर/20 के तहत दिव्यांग रेल सेवकों को अंतर-रेलवे स्थानांतरण अनुरोधों के लिए आवश्यक न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा की शर्त से छूट प्रदान की गई
4. उपर्युक्त के अलावा, इस संबंध में, आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 01.08.2014 के पत्र संख्या ई (एनजी) 1/टीआर/12 और दिनांक 30.01.2019 के ई(एनजी) 1-2019/टीआर/1 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जिनके तहत क्रमशः दिनांक 6.6.2014 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 42011/3/2014-एस्टे (आरईएस) और दिनांक 08.10.2018 के फ़ाइल सं. 42011/3/2014-एस्टे (आरईएस) में अंतर्विष्ट अनुदेशों को अंगीकार किया गया है, जिनमें यह व्यवस्था की गई है कि उन सरकारी कर्मचारियों का, जो आश्रित बेटी/बेटे/माता- पिता/पति या पत्नी/भाई/बहन के मुख्य देखभालकर्ता के रूप में सेवा करते हैं, नेमी स्थानांतरण से छूट प्रदान की जाए।
5. रेल मंत्रालय यह वांछा करता है कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में यथोल्लिखित विषय पर मौजूदा अनुदेशों का ईमानदारी से अनुपालन किया जाए। एतदद्वारा, उपरोक्त अनुदेशों को सख्त अनुपालन के लिए दोहराया जा रहा है।
(संजय कुमार)
उपनिदेशक/स्था. (अराजपत्रित) रेलवे बोर्ड फोन नं.-011-23303658
ई-मेल आईडी- sanjay.kumar6@gov.in
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