RBE No.10/2024
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड /(RAILWAY BOARD)
No. E(NG)I/2024/TR/04
New Delhi, Dated :06. .02.2024
The General Manager (P)
All Zonal Railways/PUs
Sub: Exemption from the routine exercise of transfer/rotational transfer.
Ref: Railway Board's RBE No. 59/2023RBE No. 59/2023 and RBE No. 74/2023 dated 24.04.2023 and 08.06.2023 respectively.
Kindly refer to RBE No. 59/2023 and RBE No. 74/2023 (copies enclosed) on the subject mentioned above wherein instructions regarding transfer/posting of physically handicapped Railway servants and government employees who are caregiver of dependent daughter/son/parents/spouse/brother/sister have been reiterated. The Hon'ble Court of Chief Commissioner for Persons With Disabilities in case no 14109/1022/2023 regarding provisions relating to transfer of PWD employees has desired that suitable instructions be issued to all concerned for strict compliance of provisions relating to transfer of PWD employees.
2. Extant instructions on the subject, compiled and issued vide RBE No. 59/2023 and 74/2023, again stands reiterated for strict compliance.
(Sanjay Kumar)
Dy. Director Estt (N)
Railway Board
Ph. No. 011-23303658
E mail Id- sanjay.kumar6@gov.in
Copy to: Shri Rajesh Aggarwal, The Chief Commissioner for Persons with Disabilities, 5th Floor, NISD Building, Plot No. G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075.
आरबीई संख्या. 10/2024
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)
संख्या. ई (एनजी) 1/2024/टीआर/04
नई दिल्ली, दिनांक : 06.02.2024
महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
विषयः स्थानांतरण/चक्रण स्थानांतरण की नियमित प्रक्रिया से छूट।
संदर्भः रेलवे बोर्ड का क्रमशः दिनांक 24.04.2023 तथा दिनांक 08.06.2023 का आरबीई संख्या. 59/2023 और आरबीई संख्या. 74/2023
कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर आरबीई संख्या 59/2023 और आरबीई संख्या 74/2023 (प्रतियां संलग्न) का संदर्भ लें, जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग रेल कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों जो आश्रित बेटी/बेटे/माता- पिता/पति/पत्नी/भाई/बहन की देखभाल करते हैं, के स्थानांतरण/तैनाती के संबंध में निर्देश दोहराए गए हैं। दिव्यांग कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित प्रावधानों के संबंध में बाद संख्या 14109/1022/2023 में माननीय मुख्य आयुक्त, दिव्यांग जन की अदालत ने वांछा व्यक्त की है कि दिव्यांग कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित प्रावधानों के सख्त अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं।
2. आरबीई संख्या 59/2023 और 74/2023 के माध्यम से संकलित और जारी किए गए विषय पर मौजूदा निर्देश, सख्त अनुपालन के लिए फिर से दोहराए जाते हैं।
(संजय कुमार)
उप निदेशक/ स्थापना (अराज.)
फोन. सं. 011-23303658
रेलवे बोर्ड
ई मेल आईडी - sanjay.kumar6@gov.in
प्रतिलिपि प्रेषितः: श्री राजेश अग्रवाल, मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन, पांचवा तल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी- 2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075.
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