GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
RBE No. 48/2024.
New Delhi, dt. 29.05.2024
F.No.2024/F(Ε)Π/1(1)/1
The General Managers/Pr. Financial Advisors,
All Indian Railways & Production Units incl. RDSO,
(As per Standard Mailing List)
Sub: Deputation of Group 'A' officers of Central Government to State Government/ UTS Modification of guidelines- Regarding.
Consolidated guidelines on 'Deputation' have been issued by DOP&T vide their O.M. No. 6/8/2009-Estt.(Pay-II) dated 17.06.2010 which have been adopted/circulated on the Railways vide Board's letter No.2010/F(E)II/I(I)/1 dated 28.07.2010. These guidelines of DOP&T have been amended from time to time and also adopted/circulated to all Railways accordingly. These instructions have been consolidated by DOP&T vide compendium dated 08.09.2022 (enclosed).
2. Now, DOP&T have issued instructions vide their O.M. No. 6/8/2023-Pers. Policy (Deputation/ Re-employment) Pt.XV dated 15.03.2024 regarding deputation of Group 'A' officers of the Central Govt. to ex-cadre posts under a State Govt./UT Administration including PSUs/ABs/ Statutory Bodies/ Universities/ Local Bodies under the States/ UT Administration. Attention has also been drawn by DOP&T in the said OM to para-1.3 of DOP&T's OM No. AB/14017/2/2007-Estt(RR) dated 29.02.2008 (enclosed) indicating the provisions of regulating tenure and procedure of appointment on deputation/foreign service members of organized Group A and Group B service of the Central Government. Provisiosuscontained in Para-1.3 of DOP&'s OM dated 29.02.2008 have been modified by DOP&T vide OM dated 15.03.2024 to the extent they govern the deputation of Group 'A' officers of Central Government to ex-cadre posts under a State Govt./Union Territories including PSUs/ ABs/ Statutory Bodies/ Universities/ Local Bodies under the States/UT Administration. All other instructions/ guidelines consolidated vide DOP&T's OM dated 08.09.2022 and OM dated 29.02.2008 shall remain unaltered.
3. The DOP&T's O.M. No. 6/8/2023-Pers. Policy (Deputation/Re-employment)Pt.XV dated 15.03.2024 (enclosed) shall apply mutatis-mutandis to Railway employees also.
4. Please acknowledge receipt.
G. Priya Qudamani
(G. Priya Sudarsani)
Director, Finance (Estt.)
Railway Board
Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Rallways
(रेलवे बोर्ड /Railway Board)
एफ.नं.2024/एफ (ई)II/1(1)/1
आरबीई सं. 48/२०१५ नई दिल्ली, दिनांक २१.05.2024
महाप्रबंधक /प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें तथा अअमासं. सहित उत्पादन इकाइयां, (मानक डाक सूची के अनुसार)
विषयः केंद्र सरकार के समूह 'क' अधिकारियों की राज्य सरकार संघ शासित प्रदेश क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति दिशानिर्देशों में आशोधन संबंधी।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-एस्ट. (पे-11) के तहत प्रतिनियुक्ति पर समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिसे बोर्ड के दिनांक 28.07.2010 के पत्र सं. 2010/एफ (ई) II/I(I)/I के तहत रेलों में अपनाया/परिपत्रित किया गया था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के इन दिशानिर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा तदनुसार, सभी रेलों में भी अपनाया/परिपत्रित किया गया है। इन अनुदेशों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 08.09.2022 के सार-संग्रह (संलग्न) के तहत समेकित किया गया है।
2. अब, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 15.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2023-पर्स. पॉलिसी (डेपुटेशन/री-इम्प्लॉयमेंट) पार्ट XV के तहत केंद्र सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों की राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश प्रशासन के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों/ सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन के अंतर्गत आने वाले बाह्य-संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति संबंधी अनुदेश जारी किए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उक्त ज्ञापन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.02.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी/14017/2/2007-एस्ट (आरआर) (संलग्न) के पैरा 1.3 की ओर भी ध्यान आकृष्ट करवाया गया है जिसमें केंद्र सरकार की संगठित समूह 'क' तथा समूह 'ख' सेवा के सदस्यों की प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर नियुक्ति की अवधि को विनियमित करने तथा प्रक्रिया संबंधी प्रावधान उल्लिखित है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.02.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1.3 में उल्लिखित प्रावधानों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 15.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन के तहत उस सीमा तक आशोधित किया गया है कि वे केंद्र सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों की राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन के अंतर्गत आने वाले बाह्य-संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति को शासित करते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.2022 तथा दिनांक 29.02.2008 के कार्यालय ज्ञापनों के तहत समेकित अन्य सभी अनुदेश/दिशानिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 15.03.2024 का कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2023-पर्स. पॉलिसी (डेपुटेशन/री- इम्प्लॉयमेंट) पार्ट XV (संलग्न) यथावश्यक परिवर्तनों के साथ रेल कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
4. कृपया पावती दें।
(जी. प्रिया सुदर्सनी)
निदेशक, वित्त (स्थापना)
रेलवे बोर्ड
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