Transfer Policy for prioritizing own request transfer of non-gazetted railway employees having more than 20 years of regular service.
आरबीई सं. 61/2026
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)
सं. ई (एनजी)-1/2026/टीआर/15 (ई-फाइल 3537162)
नई दिल्ली, दिनांक: 22.07.2026
महाप्रबंधक (कार्मिक) सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां (मानक डाक सूची के अनुसार)
विषयः 20 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण को प्राथमिकता देने संबंधी स्थानांतरण नीति।
संदर्भ: (i) भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द 1 का पैरा 312
(ii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.01.1986 का पत्र सं. ई (एनजी) 1-85/एसआर6/14 (आरबीई सं. 16/1986)
(iii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 08.02.2000 का पत्र सं. ई (एनजी) 1-99/टीआर/15 (आरबीई सं. 24/2000)
(iv) रेलवे बोर्ड का दिनांक 17.08.2023 का पत्र सं. ई (एनजी) 1-2019/टीआर/10 (मास्टर परिपत्र संख्या 24)
गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के संबंध में समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, कर्मचारियों के स्थानांतरण अनुरोध उनकी श्रेणी और आवेदनों की निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार पंजीकृत किए जाते हैं। इसके बाद कर्मचारी को कार्यमुक्त करने वाली इकाई में रिक्ति की स्थिति के आधार पर प्राथमिकता के क्रम में आवेदन भेजे जाते हैं। स्वीकृति देने वाली इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, कार्यमुक्त करने वाली इकाई द्वारा आवेदक का स्थानांतरण आदेश जारी किया जाता है। यह देखा गया है कि भारतीय रेल के सभी क्षेत्रीय रेलों में कुछ कर्मचारी हैं जो काफी समय से अनुरोध पर स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें से कई कर्मचारियों ने भारतीय रेल में काफी वर्षों तक सेवा की है।
2. तदनुसार, 20 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा वाले गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर स्वैच्छिक अनुरोध पर स्थानांतरणों की एक नई श्रेणी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह एक कर्मचारी हितैषी उपाय होगा, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि 20 वर्ष से अधिक समय तक रेलवे में सेवा करने वाले कर्मचारियों के अनुरोधों को उनकी लंबी सेवा के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए।
3. 20 वर्षों से अधिक की नियमित सेवा वाले कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण को प्राथमिकता देने हेतु नई नीति की कार्य-विधि का विवरण नीचे दिया गया है:
1. स्थानांतरण की इच्छा रखने वाले कर्मचारी एचआरएमएस पोर्टल पर वांछित क्षेत्रीय रेल/मंडल/इकाई में स्थानांतरण हेतु आवेदन करना जारी रखेंगे।
ii. प्रत्येक माह की पहली तारीख को, एचआरएमएस उन कर्मचारियों की एक समेकित प्राथमिकता सूची तैयार करेगा, जिनकी नियमित सेवा 20 वर्षों से अधिक है और जिन्होंने स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण की मांग की है।
iii. प्राथमिकता सूची निम्नलिखित अहर्ताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगीः
(क) प्रत्येक स्वीकृति इकाई के लिए श्रेणी-बार प्राथमिकता सूचियां अलग-अलग तैयार की जाएंगी।
(ख) स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता सूची नियमित सेवा के वर्षों की संख्या के अवरोही क्रम के आधार पर तैयार की जाएगी।
iv. एचआरएमएस पर उपरोक्त पैरा 3 (ii) और (iii) के अनुसार मासिक प्राथमिकता सूची तैयार होने के पश्चात, स्वीकृति इकाई में उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक, प्राथमिकता क्रम में सख्ती से स्थानांतरण आदेश एचआरएमएस पर स्वतः जारी किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए स्वीकृति इकाई से किसी अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
V एचआरएमएस पर स्वचालित स्थानांतरण आदेश जारी होने के पश्चात, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, नियंत्रक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी/शाखा अधिकारी की स्वीकृति से, कर्मचारी को एचआरएमएस पर स्वचालित स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर भौतिक रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा।
vi कर्मचारी को भौतिक रूप से कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया को केवल मंडल रेल प्रबंधक की स्वीकृति से और केवल निम्नलिखित मामलों में ही रोका जा सकता है:
(क) कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम/सतर्कता मामले चल रहे हो।
(ख) स्टॉक शीट आदि का उचित हस्तांतरण नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में, भले ही कोई रिलीवर नियुक्त न किया गया
हो, हस्तांतरण/प्रभार ग्रहण करने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को नामित करना नियंत्रक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी/शाखा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। किसी भी परिस्थिति में इस कारण से कर्मचारियों को भौतिक रूप से कार्यमुक्त करने में एक महीने से अधिक की देरी नहीं की जानी चाहिए।
(ग) कर्मचारी के पास निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं हो।
(घ) ऐसे सभी कर्मचारियों के मामले, जिनकी भौतिक कार्य मुक्ति रोक दी गई है, की समीक्षा प्रत्येक माह मंडल रेल प्रबंधक स्तर पर की जाएगी। बहरहाल, जिन कर्मचारियों के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उनके मामलों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और एचआरएमएस पर जारी उनका स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा।
4. नई 20 वर्षीय योजना के अंतर्गत स्थानांतरण केवल स्थान परिवर्तन के लिए ही विचाराधीन होंगे और इस योजना के अंतर्गत श्रेणी या विभाग परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, 20 वर्षीय योजना के अंतर्गत ओपन लाइन से उत्पादन इकाइयों/वर्कशॉपों में किसी भी स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अलावा, 20 वर्षीय योजना के तहत कवर किए गए कर्मचारियों पर स्वयं अनुरोध हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियम लागू रहेंगे।
6. मौजूदा प्रक्रिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदनों के पंजीकरण की प्रक्रिया, पंजीकरण की तिथि के आधार पर प्राथमिकता बनाए रखना और स्वीकृति इकाई से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता शामिल है, 20 वर्ष से कम की नियमित सेवा वाले कर्मचारियों पर लागू रहेगी।
7. 20 वर्षीय योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एचआरएमएस की सभी पहलुओं में तत्परता की आवश्यकता होगी- जिसमें तैनाती, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक विवरणों से संबंधित सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध होना शामिल है। अतः यह योजना इस नीति परिपत्र के जारी होने की तिथि से दो महीने की अवधि के पश्चात् प्रभावी होगी, जिससे एचआरएमएस टीम के साथ-साथ भारतीय रेल की विभिन्न इकाइयाँ भी योजना के क्रियान्वयन के लिए तैयार हो सकें।
कृपया इन निर्देशों की प्राप्ति की पावती दे।
(संजय कुमार)
उपनिदेशक/स्था. (एन)
रेलवे बोर्ड
फोन 43658/011-23303658
ई-मेल आईडी- sanjay.kumar6@gov.in




