Transfer Policy for prioritizing own request transfer of non-gazetted railway employees having more than 20 years of regular service.
आरबीई सं. 61/2026
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)
सं. ई (एनजी)-1/2026/टीआर/15 (ई-फाइल 3537162)
नई दिल्ली, दिनांक: 22.07.2026
महाप्रबंधक (कार्मिक) सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां (मानक डाक सूची के अनुसार)
विषयः 20 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण को प्राथमिकता देने संबंधी स्थानांतरण नीति।
संदर्भ: (i) भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द 1 का पैरा 312
(ii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.01.1986 का पत्र सं. ई (एनजी) 1-85/एसआर6/14 (आरबीई सं. 16/1986)
(iii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 08.02.2000 का पत्र सं. ई (एनजी) 1-99/टीआर/15 (आरबीई सं. 24/2000)
(iv) रेलवे बोर्ड का दिनांक 17.08.2023 का पत्र सं. ई (एनजी) 1-2019/टीआर/10 (मास्टर परिपत्र संख्या 24)
